Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शिविर में 4 हजार 182 आवेदन प्राप्त, लोकतंत्र को मजबूत करने एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग प्रदान करें-कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे

 कवर्धा कवर्धा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में विशेष संक्षिप्त...

Also Read

 कवर्धा


कवर्धा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के तहत् जिले के 803 मतदान केन्द्रों में नियुक्त अभिहित अधिकारियों द्वारा 06 जनवरी 2024 से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जा रहे हैं। दावा-आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक लिए जाएंगे। सभी मतदान केन्द्रों में 13 एवं 14 जनवरी 2024 को विशेष शिविर आयोजित किया गया। विशेष शिविर के दौरान जिले में कुल 4 हजार 182 आवेदन प्राप्त हुए है। साथ ही एआरओ द्वारा स्कूलों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवा छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम पंजीयन के लिए प्रेरित किया गया। जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है ऐसे छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से अथवा आयोग के पोर्टल अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद में आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे सभी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 में भागीदारी कर लोकतंत्र को मजबूत करने एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग प्रदान करें।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2024 की स्थित में 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे सभी फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते है। साथ ही 17 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा जो 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले है वे भी फार्म 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते है। अग्रिम आवेदन में कार्यवाही 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम विलोपन करने के लिए फार्म-7 तथा संशोधन के लिए फार्म 8 में आवेदन कर सकते हैं। सभी मतदान केन्द्र में आवेदन, दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए अविहित अधिकारी बैंठेंगे