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नमःशुद्र, पौंड्र व राजवंशी उपजाति कोअनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का आदेश

  पुनर्वसित बंगाली लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्यों को दिया आदेश  10 राज्यों में नहीं म...

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पुनर्वसित बंगाली लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्यों को दिया आदेश

 10 राज्यों में नहीं मिल सका है अनुसूचित जाति का दर्जा

नई दिल्ली।

असल बात न्यूज़।।   

पुनर्वसित बंगाली समाज के नमःशुद्रपौंड्र व राजवंशी उपजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग ने संबंधित राज्यों को जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है।

निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का दस राज्यों का प्रतिनिमंडल आयोग मुख्यालय में अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार से मिला। अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) को समिति ने पूरी जानकारी दी कि अनुसूचित जाति का दर्जा न मिलने के कारण इस समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहाजिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

 

इस संबंध में अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने कहा किसाल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को साल 1960 से भारत सरकार द्वारा 18 राज्यों में पुनर्वास किया गया था। इनमें से राज्यों में बंगाली समाज के नमःशुद्रपौंड्र व राजवंशी उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला लेकिन दिल्लीमहाराष्ट्रमध्य प्रदेशतेलंगानाउत्तर प्रदेशबिहारराजस्थानउत्तराखंडझारखंड व कर्नाटक में इन्हें आज तक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सका है।

अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने कहा कि ये सभी पुनर्वसित लोग अपने हक की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित राज्य सरकारों को जांच कर आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग, केंद्र सरकार से बात कर जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा।

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