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पीडिता का विडियो बनाकर धमकी देकर रकम वसूली व बलात्कार करने के आरोपियों को 20 वर्ष के कठिन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

  कोंडागांव।  असल बात न्यूज़।।     यहां पीडिता का विडियो बनाकर धमकी देकर रकम वसूली व बलात्कार करनें के आरोपियों को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठ...

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 कोंडागांव।

 असल बात न्यूज़।।    

यहां पीडिता का विडियो बनाकर धमकी देकर रकम वसूली व बलात्कार करनें के आरोपियों को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठिन एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी कोंडागांव के न्यायाधीश उत्तर कुमार कश्यप ने यह सजा सुनाई है।पीडिता के अनुसूचित जनजाति की सदस्या होने से प्रकरण में एस.सी.एस.टी.(पी.ए.) एक्ट 1989 की धारा 3(2)(5), 3(2)(5ए)  एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(ड) जोडा गया । 

          इस प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती प्रभा मिश्रा, विषेष लोक अभियोजक(एट्रोसिटी) ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में विषेष लोक अभियोजक(एट्रोसिटी) श्रीमती प्रभा मिश्रा ने बताया कि पीडिता दिनांक 08.02.2021 को शाम करीब 08ः00 बजे अपने दोस्त के मकान का चाबी लेकर अपने मित्र जो उसके गांव में बांध का ठेकेदारी काम लिया है को वहां मिलने के लिए बुलायी थी, उन दोनों कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान रात्रि करीब 01ः00 बजे बगल रूम में रहने वाला आरोपी दिपांकर विष्वास और लेंकट विजय किषोर द्वारा खिड़की से मोबाईल में उन दोनों का विडियो बना लिया गया । उसके बाद आरोपीगण द्वारा दरवाजा खट-खटाकर उन्हें बाहर बुलाकर तुम दोनों का विडियो बना लिए है, पैसा नहीं दोगे तो विडियो वायरल कर देगें बोले, तब पीडिता के साथी मित्र ने आरोपी दिपांकर विष्वास के अकाउण्ट में पचास हजार रूपये ट्रांसफर किया। उसके बाद आरोपीगण द्वारा पीडिता के मित्र को वहां से भगा दिया गया और पीडिता को अपने कमरे में ले जाकर विडियो वायरल कर देगें कहकर धमका कर दोनों आरोपीगण द्वारा पीडिता के साथ बारी-बारी से जबरन बलात्कार किया गया। 

 पीडिता की लिखित षिकायत पर थाना केषकाल में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 15/2021 धारा 342, 376(घ), 384,506 भादवि का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान पीडिता से उसका जाति प्रमाण पत्र जप्त किया गया।

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एट्रोसिटी) के न्यायाधीश उत्तरा कुमार कष्यप ने  प्रकरण का विचारण कर आरोपी दिनांकर विष्वास को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के लिए 06 माह के कठिन करावास एवं 100रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 384 के लिए 01 वर्ष के कठिन करावास एवं 100रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 506 के लिए 06 माह के कठिन करावास एवं 50रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 376(घ) के लिए 20 वर्ष के कठिन करावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(ड) के लिए 02 वर्ष कठिन करावास एवं 10000रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, एवं एस.सी.एस.टी.(पी.ए.) एक्ट 1989 की धारा 3(2)(5) के लिए आजीवन करावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास धारा 3(2)(5ए) के लिए 06 माह का कठिन कारावास एवं 50रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर भुगताये जाने का आदेष पारित किया है ।  

आरोपी लंेकट विजय किषोर को को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के लिए 06 माह के कठिन करावास एवं 100रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 384 के लिए 01 वर्ष के कठिन करावास एवं 100रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 506 के लिए 06 माह के कठिन करावास एवं 50रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 376(घ) के लिए 20 वर्ष के कठिन करावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(ड) के लिए 02 वर्ष कठिन करावास एवं 10000रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेष पारित किया है ।