रायपुर। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता गणेश विसर्जन के दौरान मनपसंद गाना नहीं बजाने पर डीजे वाले को चाकू मार देने से म...
रायपुर।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
गणेश विसर्जन के दौरान मनपसंद गाना नहीं बजाने पर डीजे वाले को चाकू मार देने से मोहल्ले के नवयुवक उत्तेजित हो गए और उन्होंने उसी का चाकू छीनकर उसकी हत्या कर दी। न्यायालय ने प्रकरण में और उपयोग का दोष प्रमाणिक पाया है और उन्हें हत्या का अपराध में 10-10 साल के संतराम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में कुल 6 अभियुक्त हैं और गरीब परिवार के 23 वर्ष से कम आयु के नवयुवक हैं। न्यायालय ने प्रकरण को विरल से विरलतम घटना नहीं माना है। यह घटना 15 सितंबर 2019 की है।
राजेंद्र नगर रायपुर में यह घटना गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर मनपसंद गाना बजाने से उपजे विवाद के फल स्वरुप हुई थी। अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि सोहेल कुरेशी उर्फ छोटा मा का उसके बड़े पिताजी, उनका कोई पुत्र नहीं होने की वजह से, गोद लेकर पालन पोषण कर रहे थे। प्रार्थी वही काशीराम नगर मस्जिद के पास ऑटो डील का काम करता है। रात में लगभग 12:00 बजे रावण पुतला राजेंद्र नगर के पास गणेश विसर्जन के जुलूस में मोहल्ले वासियों के साथ सोहेल का झगड़ा हो गया। वह भी गणेश विचरण में शामिल हुआ था। सोहेल ने डीजे वाले से मनपसंद गाना लगाने के लिए बोला था और नहीं लगने पर डीजे के ट्रैक्टर चालक राजू साहू के सिर पर चाकू से मार कर चोट पहुंचाया था। इसी बात पर मोहल्ले वासी आरोपियों मुकेश यादव रोशन चिरैया घनश्याम साहू गोविंद साहू नरेश यादव एवं संजय यादव ने उत्तेजित होकर सोहेल और उसके दोस्त अजहर खान की जमकर पिटाई की और सोहेल के हाथ से चाकू छीनकर उसके पेट पर हमला किया। घटना में सोहेल की मृत्यु हो गई।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय ने प्रकरण में अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग- 2/149 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच ₹500-500 रू के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए मृतक के पिता को छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना वर्ष 2011 के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा भी की है।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय लांजे ने पैरवी की।
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