दुर्ग । असल बात न्यूज़।। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी, विशेष न्यायालय श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने बेइज्जती, लज्जा भं...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी, विशेष न्यायालय श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने बेइज्जती, लज्जा भंग करने, शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देने तथा हाथ बाह पकड़ कर लैंगिक हमला कारित करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को ₹500 अर्थदंड की सजा भी दी गई है। दिसंबर 2021 के इस मामले में न्यायालय ने तेज गति से सुनवाई और विचारण करते हुए एक साल 10 दिन के भीतर फैसला सुना दिया है।
अभियोजन पक्ष के द्वारा मामले में प्रस्तुत तथ्य के अनुसार अभियोक्त्री के द्वारा चौकी जीआरपी चरोदा में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने घटना के बाद डर के कारण मामले में दूसरे दिन एफ आई आर दर्ज कराई। रात में भयभीत हो जाने की वजह से वह एफ आई आर दर्ज कराने नहीं गई। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ घटनास्थल पर पुलिया पर बैठकर पास्ता खा रही थी तभी पीपी यार्ड का रहने वाला आरोपी गोबल चंद्रशेखर वहां आकर उनका वीडियो बनाने लगा और छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर गलत हरकत करने लगा। पीड़िता ने घटना से डरकर अपनी बड़ी बहन को वहां बुलाया तो आरोपी अपने घर भाग गया वे उसके घर पहुंचे और आरोपी के पिता को घटना की जानकारी दी तो वह उनसे विवाद करने लगा।
आरोपी को अर्थदंड का भुगतान ना करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पक्ष रखा।