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तीन रिश्तेदारों को जान से मार देने और उसके बाद जला देने के जघन्य हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।        00  विधि संवाददाता   तीन साल पहले की तीन लोगों की जघन्य हत्या और उसके बाद मृतकों के शरीर को जलाकर साक्षय ...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

     00  विधि संवाददाता 

तीन साल पहले की तीन लोगों की जघन्य हत्या और उसके बाद मृतकों के शरीर को जलाकर साक्षय को विलोपित करने की कोशिश के मामले में न्यायालय ने, अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय में अभियुक्त को मृत्यु से दंडनीय अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने के आरोप में 5 साल की सजा दी है।ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। वहीं न्यायालय ने अभियुक्त को निर्धन जानते हुए इन मामलों में सिर्फ तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर श्रीमती विभा पांडेय के न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने मिर्जा की पुत्री को क्षति पूर्ति की योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा भी की है।

यह मामला यहां आरक्षी केंद्र उरला का है। आरोपी और मृतक थे। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपनी सौतेली मां और दो साले को लकड़ी के खुरा से मारकर मौत के घाट उतार दिया तथा साक्ष्य छुपाने के लिए मृतकों के शरीर  को मिट्टी का तेल डालकर बुरी तरह से जला दिया। उक्त घटना रात को लगभग 9:00 बजे से 5:00 बजे के बीच की थी।पुलिस ने सुबह घटनास्थल का मुआयना करने पर पाया था कि किसी ने ठोस वजनदार वस्तु से सिर पर हमला कर तीनों की हत्या कर दी थी। मृतकों को उनके घर के अंदर कमरे में खाट पर रखकर जला दिया गया था।बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के बचाव के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।