दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 00 विधि सं वाददाता दहेज मांगने के लिए मारपीट, गाली गलौज करने तथा घर से बाहर निकाल देने के मामले में आर...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
दहेज मांगने के लिए मारपीट, गाली गलौज करने तथा घर से बाहर निकाल देने के मामले में आरोपी को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग ताजुद्दीन आसिफ के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया गया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि विवाह के बाद प्रार्थीया कविता सोनी से उसके पति सहित अन्य ससुराल वाले दहेज लाने की मांग करते थे। सुखद दांपत्य जीवन के लिए विवाह में उसके माता-पिता ने मोटर साइकिल बजाज प्लैटिना, 7 तोला सोना, 40 तोला चांदी, नकदी रकम ₹31000, रंगीन टीवी, कूलर अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, पानी फिल्टर, मिक्सी इत्यादि सामान दिया था। इसके बावजूद आरोपी उसे अश्लील गाली देते हुए मारपीट करता था तथा कई बार घर से बाहर निकाल दिया। उसके ऊपर मिट्टी से छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश भी की गई।
मामले में महत्वपूर्ण बिंदु यह रहे कि न्यायालय ने परीक्षण के दौरान पाया कि प्रार्थिया ने इस गंभीर तथ्य के बारे में विस्तार से नहीं बताया कि मिट्टी तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास कब और किसके किसके द्वारा किस प्रकार से किया गया और तथा इस संबंध में उसके द्वारा अपने माता-पिता सहित समाज या पुलिस से कोई शिकायत की गई थी अथवा नहीं। प्रार्थीयां ने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि कथित रूप से जलाने वाली बात की ना ही वह तारीख बता सकती है ना ही महीना बता सकती है। प्रार्थीया के भाई ने भी कथित रूप से प्रार्थीया को जलाने का प्रयास करने के संबंध में न्यायालय के समक्ष परीक्षण में किंचित मात्र भी उल्लेख नहीं किया।
मामले में न्यायालय के द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में धारा 498 के अधीन उक्त सजा सुनाई गई है।