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दुर्ग जिले में आगामी 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन , जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  0  दुर्ग जिले में lockdown में कई सारे नए प्रयोग, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं को दूर करने अलग-अलग दिन अलग-अलग दुकानें खोलने की पहल...

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 0  दुर्ग जिले में lockdown में कई सारे नए प्रयोग, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं को दूर करने अलग-अलग दिन अलग-अलग दुकानें खोलने की पहल। इससे व्यापारियों का कारोबार भी होगा और लोगों को जरूरत की चीजें भी मिल सकेगी।

0  लाकडाउन में दुकानें भी खुलेगी और भीड़ को भी दूर रखने की कोशिश

0 रविवार को रहेगी सभी व्यवसायिक गतिविधियां बंद
0 एकल किराना,तथा  अन्य  वस्तुओ की दुकानों को अलग-अलग दिनों में शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति

0 रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजेे तक  हो सकेगी लोडिंग-अनलोडिंग

0 थोक फल एवं सब्जी बाजार रात्रि 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक संचालित हो सकेगा
0आम-जनता के लिये बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु शासकीय कार्यालय खुलेंगे।

0 लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे खुलेंगे.

0 बैंकों और बीमा कार्यालय को समस्त प्रकार के लेनदेन सहित कार्यालय के संचालन की अनुमति दे दी गई है।


दुर्ग । असल बात न्यूज़।

0 विशेष संवाददाता

पिछले दस दिनों के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कोरोना के संक्रमण का फैलाव किसी दिन ज्यादा और किसी दिन कम हो रहा है लेकिन इस अवधि में नए संक्रमितो के मिलने की संख्या किसी भी दिन 250 से कम नहीं हुई है। प्रतिदिन इससे अधिक ही नए संक्रमित मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने, रोकने में लॉक डाउन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। Lockdown की वजह से  लोगों में परस्पर दूरियां बनी हुई है और लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ा डर अभी भी बना हुआ है, आशंका है कि `लॉक` खोलने पर नए संक्रमितो की संख्या बढ़ने लग सकती है। ऐसी आशंकाओं के मद्देनजर दुर्ग जिले में lockdown की अवधि फिर बढ़ा दी गई है। जिले में अब आगामी 31 मई तक lockdown लागू रहेगा।इस तरह से इस पूरे महीने में लॉक डाउन लागू रहेगा। इस जिले में lockdown को यह तीसरी बार बढ़ाया गया है और जिले में lockdown को अभी 40 दिन पूरे हो गए हैं।परंतु इस बार कुछ विशेष रियायत दे दी गई है।दुकानों को अलग-अलग दिनों में खोलने का निर्णय लेकर राहत दी गई है। कपड़ा, किराना, मनिहारी, बर्तन के दुकान भी कुछ दिन खुलेंगे। इस दौरान एक बड़े वर्ग का कामकाज पूरी तरह से ठप है और लोगों को घर में रहना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रियायतों के साथ लॉक डाउन होने से प्रत्येक वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

 जिले में में 31 मई 2021 की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने  इस सम्बन्ध में आज आदेश जारी कर दिया  है।
पूर्व में सम्पूर्ण जिले को 17 मई की सुबह 6:00  बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है।
इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी।

             ये चीजें खुले रहेंगी

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार महान मरम्मत पंचर सुधार की दुकानें सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। आटा चक्की इसी दिनों के दौरान सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे खुलेगी।   

इस lockdown में सर्राफा, रेडीमेड कपड़ा, बर्तन,  फुटवियर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेज, cosmetic and gift item, packaging material, mobile shop इत्यादि व्यापारी के लिए भी अच्छी खबर है। यह दुकान है सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खोली जा  सकेगी।

अनाज, किराना, डेली नीड्स, मनिहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लावर शॉप, वाटर पंप, ऑटो पार्ट्स, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकाने, हार्डवेयर भवन निर्माण से संबंधित दुकानें भी खुलेगी। ये दुकानें मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक खुलेंगे। इस तरह से बाजार में प्रमुख दुकानों को अलग-अलग जिलों में खोलने की पहल की गई है। इससे बाजार में एक साथ भीड़ नहीं बढ़ेगी तथा कोरोना के संक्रमण के फैलाव का खतरा कम रहेगा।कहा जा सकता है कि दुर्ग जिले में इस तरह से बाजार को खोलने का नया प्रयोग किया गया है।

  सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।


होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, आप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपयेरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित- खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें अधिकतम शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 7.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की शाम 5 बजे तक केवल होम डिलिवरी हो सकेगी। इसी प्रकार एयर कण्डीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी।
निजी निर्माण कार्य शाम 5 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से सम्बन्धित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित होंगे।
उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में  जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड में ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।
कोविड टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मीलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

                     ये बंद रहेंगे

 सभी मॉल, स्कूल, काॅलेज, कोचिंग, संस्थान, पान एवं सिगरेट ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले बंद रहेंगे।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किन्तु होम डिलिवरी पूर्ववत संचालित होगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, एवं पार्क आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलिवरी की अनुमति होगी।

आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इस शासकीय कार्यालय में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।


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छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के नए संक्रमितो के मिलने के मामले में अपेक्षाकृत काफी कमी आई है लेकिन कोरोना के संक्रमण की चपेट में आकर जो जाने जा रही हैं वह अधिक कम नहीं हुआ है। इस मामले में छत्तीसगढ़ में हालत चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में छठे स्थान पर  है। राज्य में 1 दिन पहले 24 घंटों के दौरान 9000 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं।


देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,43,144नए मामले दर्ज किए गए।

पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए नए मामलों के 72.37प्रतिशत में दस राज्यों की भागीदारी है।

महाराष्ट्र ने 42,582मामलों के साथ दैनिक नए मामलों की सर्वाधिक संख्या दर्ज कराई है। 39,955मामलों के साथ केरल दूसरे स्थान पर है जबकि कर्नाटक ने35,297नए मामले दर्ज कराये हैं।


राष्ट्रीय मृत्यु दर वर्तमान में 1.09 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों के दौरान 4000मौतें दर्ज की गईं।

नई मौतों के 72.70प्रतिशत में दस राज्यों की भागीदारी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें (850) दर्ज की गईं जबकि 344दैनिक मौतों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा।

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