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विदेशो से दान की गई कोविड-19 राहत सामग्री के आयात पर आईजीएसटी में छूट

  सीमा शुल्क पर पहले से ही छूट,  इन आयात पर कोई सीमा शुल्क या आईजीएसटी नहीं लगेगा नई दिल्ली। असल बात न्यूज़। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर के...

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सीमा शुल्क पर पहले से ही छूट,  इन आयात पर कोई सीमा शुल्क या आईजीएसटी नहीं लगेगा

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने  कई कोविड-19 संबंधित राहत सामग्रियों के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट।दे दी है। या झूठ सिर्फ सीमित अवधि के लिए लागू होगी।इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई  है। इसमें निम्नलिखित शामिल है-

 

क्रम.संख्या

अधिसूचना

उद्देश्य

1

27/2021-सीमा शुल्क दिनांक 20-4-21(संशोधित अधिसूचना संख्या 29/2021 सीमा शुल्क दिनांक 30-4-21)

रेमडेसिविर इंजेक्शन/ एपीआई एवं बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी), इन्फ्लेमेट्री डायग्नोस्टिक (मार्केट) किट्स, 31 अक्टूबर 2021 तक

2

28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24-4-21

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलाज से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि और 31 जुलाई तक कोविड-19 टीके

 

 

केंद्र सरकार को विदेश से धर्मार्थ संगठनों, कॉरपोरेट और अन्य संघों / संस्थाओं से कई प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि कोविड -19 राहत सामग्री (पहले ही सीमा शुल्क से छूट) के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी जाय। यह छूट उन सामग्रियों पर मिले जो दान / मुफ्त में वितरण के लिए दी जा रही है। उसी के आधार पर  केंद्र सरकार ने 3 मई 2021 को आदेश संख्या 4/2021 के जरिए सीमित अवधि के लिए कोविड राहत पर मुफ्त वितरण के लिए प्राप्त सामानों के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी है।