भिलाई नगर । असल बात न्यूज़। नगर निगम से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आवास का स्थाई आवंटन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को जाति ...
भिलाई नगर । असल बात न्यूज़।
नगर निगम से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आवास का स्थाई आवंटन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के बिना इन आवासों का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न आवासीय योजना के तहत आवासों का सर्वेक्षण कार्य किया गया था और सर्वे के उपरांत अस्थाई आबंटन पत्र जारी किया गया है! आवासों में आबंटन की आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन के वर्ग आरक्षण नियमों का पालन किया जाना है, जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी! निगम उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने बताया कि आवासों के सर्वेक्षण के उपरांत अस्थाई आबंटन पत्र जारी किया गया है, और उन्हें जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 20 अगस्त 2020 को सूचना जारी की गई थी! लेकिन कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है! जबकि आरक्षण नियम का पालन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है! श्री लहरे ने आगे बताया कि जिन्हें आवासों का अस्थाई आबंटन जारी किया गया है, उन्हें अनुविभागीय दंडाधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 आवास / गुमटी शाखा में दिनांक 10 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा!

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