कोरोनावायरस के संक्रमण के फैलाव के दौरान लॉक डाउन हुआ तो उससे बड़ा नुकसान स्ट्रीट वेंडर्स को भी उठाना पड़ा है। कई स्ट्रीट वेंडर्स के इस द...
कोरोनावायरस के संक्रमण के फैलाव के दौरान लॉक डाउन हुआ तो उससे बड़ा नुकसान स्ट्रीट वेंडर्स को भी उठाना पड़ा है। कई स्ट्रीट वेंडर्स के इस दौरान काम धंधे ठप हो गए। नगर निगम रिसाली ने ऐसे परेशान स्ट्रीट वेंडर्स को मदद पहुंचाने की पहल की है।इन स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से लोन दिला कर उनके रोजगार को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। इन्हें बैंक से जो लोन मिलेगा उसमें अनुदान भी दिया जाएगा।
रिसाली /भिलाई. असल बात न्यूज़
स्थानीय निकायों के माध्यम से अब ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स और ठेले, गुमटी संचालकों के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए बैंक से लोन दिलाने की योजना बनाई गई है जिनका कोविड -19 के लॉकडाउन की वजह से धंधा चैपट हो गया । अपर कलेक्टर व रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं को देखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु उक्त निर्णय लिया गया। अपर कलेक्टर श्री सर्वे ने अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने इस योजना को तेज गति से आरंभ करने के निर्देश दिया है।
सहायक परियोजना अधिकाप्रक्रियारी ओंकार यादव ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जिनका व्यापार लाॅकडाउन की वजह से चैपट हो चुका हैं। योजना के तहत ठेले च गुमटी में चाय, पकौड़ा, गुपचुप, अंडा, रोल या सड़क किनारे फल, सब्जी और मुहल्ले या फिर बाजारों में फेरी या पसरा लगाकर कपड़े, जुते, चप्पल या अन्य दैनिक उपयोग की सामानों को बेचने वाले लाभ उठा सकेंगे । प्रति स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार योजना के तहत बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि स्ट्रीट वेंडर्स या गुमटी संचालक इसे आसान किश्तों में जमा कर सकते है।
मिलेगी छुट
योजना के हितग्राहियों को छुट का प्रावधान भी दिया गया है। लोन को नियमित आसान किश्त जमा करने वालों को ब्याज में 7 प्रतिशत की छुट दी जाएगी। यह छुट प्रत्येक 3 माह में दी जाएगी।
इन्हें मिलेगा लाभ
सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत उन्हे लाभ मिलेगा जो वेंडर्स परिचय पत्र ले चुके है, विक्रय पत्र बनवाया हो, जिनका सर्वेक्षण सूची में नाम हो, जिनका सर्वेक्षण सूची में नाम नहीं है और वे शहरी क्षेत्र में व्यवसाय करते है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हो और रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में व्यवसाय करते हों।
आवेदन भरने पर ही योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए रिसाली निगम के शहरी आजीविका मिशन कार्यालय से आवेदन लेकर जमा करना आवश्यक है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को आवेदन के साथ वेंडर कार्ड, वेंडर्स कार्ड न होने पर पार्षद का प्रमाण पत्र, वेंडर्स आई डी कार्ड, मोबाइल नं. के अलावा 2 पासपोर्ट फोटो अनिवार्य किया गया हैं।


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