अपने ही साथी ड्राइवर की हत्या कर देने के आरोप में दूसरे ट्रेलर चालक को आजीवन कारावास की सजा

 दुर्ग ।

 असल बात न्यूज़।।  

       00   विधि संवाददाता   

अपने ही साथी ट्रेलर ड्राइवर की हत्या कर देने के आरोपी दूसरे ट्रेलर ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजीव कुमार टामक के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त ने पाशविक प्रवृत्ति का अपराध किया है। 

उक्त प्रकरण पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 फरवरी 2020 का है। मृतक की हथखोज भिलाई में लाश पाई गई थी। मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व के चोट के जगह जगह निशान पाए गए थे। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि शराब पीने के बाद झगड़ा होने पर यह घटना हुई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट को खोलने पर उसमें किसी प्रकार के शराब की गंध नहीं आना बताया गया है। 

अभियोजन के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मृतक और आरोपी दोनों एक ही कंपनी राधेश्याम गुरु जरव ट्रांसपोर्ट नागपुर के ट्रेलर चलाते थे। प्रकरण के स्वीकृत तथ्य है कि राधेश्याम विश्नोई आरोपी का सेठ है इसलिए आरोपी उसे जानता है। यह भी स्वीकृत है कि टेलर के दोनों ड्राइवरों राजभर आरोपी रविंद्र यादव विशाखापट्टनम से एक साथ माल भरकर bhilai-3 आए थे और माल खाली करने के बाद आगे का ऑर्डर नहीं मिलने पर दोनों ने इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में अपना ट्रेलर पार्क कर रखा था। 

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान तथा पीठ व शरीर के अन्य अंगों पर घसीटने के निशान पाए गए हैं जिससे स्पष्ट रूप से इनकार किया जा सकता है कि मृतक के मृत्यु की प्रकृति सुसाइडल रही होगी, विवेचक द्वारा इस पर कोई क्वेरी नहीं की गई जिससे चिकित्सक के द्वारा भी मृतक के मृत्यु की प्रकृति पर कोई राय नहीं दी गई। 

न्यायालय ने आरोपी रविंद्र यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।


प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने पैरवी की।