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नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर धमधा के एक अस्पताल पर ₹20 हजार का जुर्माना, आगामी एक महीने तक संचालन बंद, बीएमएस डॉक्टर को सेवा समाप्त करने का भी आदेश

 *नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अस्पताल संस्थान को 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड*        दुर्ग । असल बात न्यूज़।।   ग्रामीण ...

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 *नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अस्पताल संस्थान को 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड*


       दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।।  

ग्रामीण इलाकों में नर्सिंग होम एक क प्रावधानों का लगातार उल्लंघन होने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे ही मामले में यहां पर धमधा केसरी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

 दुर्ग जिले के धमधा स्थित श्रेया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती मरीज के प्रारंभिक उपचार में चिकित्सकों द्वारा नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई हैं। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर उक्त अस्पताल संस्थान पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं। साथ ही दण्डित जुर्माना राशि 05 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने आदेशित किया गया है। वहीं आदेश जारी दिनांक से 01 माह की अवधि तक संस्था का संचालन बंद किया गया है। इसके अलावा आयुष चिकित्सक डॉ गीता प्रजापती, बीएएमएस का श्रेया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, धमधा से चिकित्सकीय सेवा समाप्त करने हेतु आदेशित किया गया है।