दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से काम कराने के दौरा...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से काम कराने के दौरान हाईटेंशन करंट की चपेट आ जाने से एक व्यक्ति की मौत तथा एक के आहत हो जाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को ₹60हजार 500 रुपए अर्थदंड भी जमा करना होगा अन्यथा अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम दुर्ग संजीव कुमार टामक के न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से ₹ एक लाख मृतक के आश्रितों को और शेष ₹21000 रुपए आहत को प्रदान करने का आदेश दिया है।
यह घटना 16 नवंबर 2018 की है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में स्थित सूरी इंडस्ट्री में उसके मालिक आजा छोरी के आदेश अनुसार टीन शेड बनाने का काम किया जा रहा था। एम रामा राव तथा आनंद शंकर ठेकेदार शिवदेशवर शर्मा के अंडर में काम करते थे और घटना के दिन वे उस ठेकेदार के अंडर में उक्त टीन शेड निर्माण का कार्य कर रहे थे। न्यायालय ने मामले में सुनवाई और विचरण में पाया है कि शेड निर्माण कराते समय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय विनियम के विनियम 64 का उल्लंघन करते हुए एक साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वयं के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में उपेक्षा तथा उतावलेपन से कार्य कराते हुए एवं मानव जीवन को संकट में डालकर बगल से जा रहे हाई टेंशन वायर के संबंध में बिना उचित सावधानी के कार्य कराया गया, जिसके कारण हाईटेंशन वायर से संपर्क हो जाने से एम रामाराव की मृत्यु कारित हो गई एवं आनंद शंकर को उपहती कारित हुई। दोनों को घटना के बाद ठेकेदार के द्वारा बी एम शाह अस्पताल सुपेला में भर्ती कराया गया था।
घटना के बाद आरोपी ठेकेदार शिवदेश्वर शर्मा को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था तथा दूसरे आरोपी अचल सूरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस दी गई थी। घटना में लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से रामा राव के वहां से नीचे गिर जाने से बाएं हाथ में करंट की वजह से काफी चोटें पहुंची थी तथा उसकी लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर हथेली कट जाने, दाहिने हाथ की हथेली जल गई थी। उस समय वह टेप से नपाई का कार्य कर रहा था। तभी वे दोनों हाईटेंशन लाइन के कारण के संपर्क में आ गए।
प्रकरण में न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्तों अचल सूरी और शिव देवेश्वर शर्मा को विद्युत अधिनियम की धारा 146 के तहत 3 माह के कठोर कारावास और ₹50000 अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 34ए के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड और 337 के तहत 3 माह के सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।