नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।। सरकार 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को न...
सरकार 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है और अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक कार्यबल में लाना भी है। इस योजना के तहत, भारत सरकार नए कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए नियोक्ता के योगदान यानी 12% का ईपीएफओ के माध्यम से भुगतान कर रही है, जो श्रमिकों को 15,000 रुपये से कम या उसके बराबर वेतन प्रदान कर रहे हैं।
स्थापना के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानी 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा। योजना का अनुमान लगाया गया था। 20 लाख लाभार्थियों को लाभ 27 नवंबर, 2021 तक 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
ईपीएफओ की वेबसाइट सहित मीडिया के विभिन्न माध्यमों से योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया। इसके अलावा, नियोक्ता और नियोक्ता संघों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, कई सेमिनार और बैठकें भी आयोजित की गईं।
यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।