रायपुर। असल बात न्यूज़।

राज्य शासन द्वारा मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाए संहिता 2020 के तहत छत्तीसगढ़ मजदूरी नियम 2021, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध नियम 2021, छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा नियम 2021, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं नियम

2021 के प्रारूप असाधारण राजपत्र में 27 मई 2021, को जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई हैं।

 उपरोक्त अवधि में उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

मंत्रालय महानदी अथवा श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ इंद्रावती नवा रायपुर अथवा ई-मेल cglc2012@gmail.com पर दावा आपत्ति प्र

की जा सकती है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में श्रम मंत्री  के नेतृत्व में श्रम अधिनियमों में संशोधन किये जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि विगत 70 वर्षों से भी अधिक कई श्रम कानून प्रचलन में थे जिनमें समन्वय का अभाव था, कही-कही विरोधाभास के भी पुट मिलते थे।

अतएव 40 अधिनियमों को एकीकृत कर 04 संहिताओं का विनियमन किया गया है।

जिससे श्रम नियम सरलीकृत हो गये हैं। आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए

एकल रजिस्ट्रेशन, एकल लाइसेंस, एकीकृत रिर्टन ऑनलाइन श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम

से सुनिश्चित किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप 40 श्रम कानूनों की जगह मात्र 04 श्रम कानूनों का पालन किया जाएगा।

इस संबंध में श्रम सचिव द्वारा अपील की गई है कि आम जनता, श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ 

उक्त प्रारूप नियमों को देख कर सुझाव दावा एवं आपत्ति श्रम विभाग, महानदी भवन, नवा

रायपुर में प्रेषित कर सकते हैं।