दुर्ग। असल बात न्यूज। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दूर करें मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मानते हुए इसकी दुकाने मंगलवार ग...
दुर्ग। असल बात न्यूज।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दूर करें मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मानते हुए इसकी दुकाने मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति दी है। इस संबंध में आज संशोधन आदेश जारी किया गया है।
एक दिन पहले जारी लॉकडाउन के आदेश में उक्त वस्तु की दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 1 जनवरी दी गई थी। आज इस आदेश में संशोधन किया गया है। Mobile shop and accessories को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की वस्तुएं मानते हुए इससे संबंधित दुकान है मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खोलने का आदेश जारी किया गया है।