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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को मई और जून 2021 में अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किए जायेंगे

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 में एनएफएसए के खाद्...

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 में एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा

नई दिल्ली। असल बात न्यूज।

देश में कोविड - 19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूर्व के "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)" के समान पैटर्न पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (एनएफएसएके अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 तक एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से नि:शुल्क अनाज का आवंटन करने का फैसला किया है

इस विशेष योजना (पीएमजीकेवाई) के तहतएनएफएसए के दोनों श्रेणियों - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले गृहस्वामी (पीएचएच) - के तहत कवर किये गये लगभग 80 करोड़ एनएफएसए के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) का अतिरिक्त कोटा प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जाएगा जोकि एनएफएसए के तहत उनकी नियमित मासिक पात्रता से अधिक और अतिरिक्त होगा।

भारत सरकार इन खाद्यान्नों की लागत, उनके अंतरराज्यीय परिवहन आदि पर होने वाले 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से के तौर पर वहन करेगी।