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अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।

कोंडागांव,  असल बात News 08 सितम्बर 2026  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगर...

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कोंडागांव, 

असल बात News

08 सितम्बर 2026


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के अध्यक्ष्ता एवं उनकी उपस्थिति में अण्डर ट्रायल रिव्यू क्रमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल एवं हिट एण्ड रन व नेशनल लोक अदालत की बैठक मध्यस्थता कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, कलेक्टर कोण्डागाव नुपूर-राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय, लोक अभियोजन अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक अधिकारी व न्यायालय अधीक्षक सम्मलित रहे।


 अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी:- अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के दौरान ऐसे बंदियों के मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जो लंबे समय से विचाराधीन है, जिनकी जमानत हो चुकी है परंतु वे, जमानत की शर्ते पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जिनकी सजा की अधिकतम अवधि के सापेक्ष दे पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं। न्यायाधीश महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा विधि के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्यायु तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

 मॉनिटरिंग सेल- मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया शीघ्रता से करने हेतु प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा कलेक्टर कोण्डागांव को निर्देश दिए गए। साथ ही मेगा ड्राईव के तहत ग्राम तोतर में प्रत्येक सप्ताह के दिन गुरूवार एवं शुकवार को अन्य विभाग के द्वारा कैम्प लगवाने में सहयोग किए जाने एवं संबंधित विभाग को कैम्प लगवाए जाने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई।

 नेशनल लोक अदालत - दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजस्व मामलों को अधिक से अधिक संख्या में रखकर मामलों को निपटारा करने हेतु न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्देशित किया गया साथ ही पुलिस विभाग को ट्रॉफिक चालान को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।