भिलाई,दुर्ग. असल बात news. अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/साउंड सिस्टम बजाने के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है. यह प्रकरण सेक्टर-0...
भिलाई,दुर्ग.
असल बात news.
अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/साउंड सिस्टम बजाने के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है. यह प्रकरण सेक्टर-04 चौक, भिलाई का है, जहां रात में लगभग 21:40 बजे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/साउंड सिस्टम बजाने की सूचना प्राप्त हुई थी. सार्वजनिक मार्ग एवं आवासीय परिसर के पास रात्रि में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर कोलाहल करने पर कार्यवाही की गई.डीजे संचालन के द्वारा वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 सहित 06 नग डीजे साउंड बॉक्स एवं 01 नग एम्पलीफायर जप्त किया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 21:40 बजे थाना भिलाई भट्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-04 चौक के पास माजदा वाहन में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है। मौके पर तनिष चौधरी द्वारा माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 में 06 नग डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में संचालन करना पाया गया। डीजे संचालन के संबंध में वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर कोई अनुमति नहीं होना लिखित रूप में बताया गया।
उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत पाए जाने पर पुलिस द्वारा मौके से माजदा वाहन, 06 नग डीजे साउंड बॉक्स एवं 01 नग एम्पलीफायर जप्त कर इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार किया गया। प्रकरण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष नियमानुसार बॉन्ड जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।
जप्त सामग्री
1. माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 – 01 नग।
2. डीजे/साउंड बॉक्स – 06 नग।
3. एम्पलीफायर – 01 नग।
उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई भट्टी पुलिस टीम की भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस के द्वारा आम नागरिकों, डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की गई है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में निर्धारित समय, ध्वनि सीमा एवं अनुमति संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर सार्वजनिक शांति एवं नागरिकों की सुविधा प्रभावित न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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