कोण्डागांव, असल बात News 04 अगस्त 2026 खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया ...
कोण्डागांव,
असल बात News
04 अगस्त 2026
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में अमानकीकृत एनालॉग पनीर तथा अन्य गैर-दुग्ध दुग्ध-सदृश खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं है, किन्तु पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों का आभास कराकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं।
इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं (थोक एवं फुटकर विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी प्रतिष्ठान एवं अन्य खाद्य व्यवसायी) को शासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन हेतु पत्र जारी किए जा रहे हैं। सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं से ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों का क्रय-विक्रय अथवा भडारण तत्काल बंद करने तथा शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विभाग द्वारा जिले में समय-समय पर निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यवाही की जाएगी। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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