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कानूनी जानकारी से आत्मविश्वास और सुरक्षा का संदेश, लंजोड़ा स्कुल में वृहद विधिक जागरूकता कार्यक्रम समपन्न।

कोंडागांव, असल बात News 24 जुलाई 2026 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के ...

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कोंडागांव,

असल बात News

24 जुलाई 2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय* के नेतृत्व में शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश / हिन्दी, माध्यम स्कुल लंजोड़ा, जिला-कोण्डागांव में वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यकम में प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट, स्कूल के प्राचार्य श्री संजय देवांगन व अन्य शिक्षकगण एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव उपस्थित रहे।
शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, साइबर अपराधों से बचाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।
कार्यक्रम में सुरेन्द्र भट्ट ने विद्यार्थियों को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर ठगी, ऑनलाइन उत्पीड़न अथवा अन्य कानूनी समस्या की स्थिति से संबंधित विभागों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
शिविर के दौरान पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, महिला सम्मान, डिजिटल सुरक्षा तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदारी उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न विधिक विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका सरल एवं व्यवहारिक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अंत में विद्यालय परिवार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे जागरूकता शिविरों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विधिक सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत उपयोगी बताया।