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अवैध शराब परिवहन पर कबीरधाम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, 90 पौवा देशी प्लेन शराब सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम,असल बात • थाना लोहारा एवं साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही • अवैध रूप से शराब परिवहन करते तीन आरोपिय...

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कबीरधाम,असल बात


• थाना लोहारा एवं साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही

• अवैध रूप से शराब परिवहन करते तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

• आरोपियों के कब्जे से 90 पौवा देशी प्लेन शराब एवं एक मोटरसाइकिल जप्त

• कुल 42,200 रुपये मूल्य की मशरूका बरामद

• आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही


कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लोहारा कृष्ण कुमार चंद्राकर के दिशा-निर्देशन में थाना लोहारा एवं साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।


इसी क्रम में दिनांक 15 जून 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध रूप से शराब का परिवहन कर विक्रय हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर थाना लोहारा एवं साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा गुप्ता क्रेशर खदान रोड ईरीमकता क्षेत्र में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।


कार्यवाही के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG09D7772 सीडी डीलक्स (काला रंग) में सवार तीन आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान अमृत कोसरे पिता मुक्तावन कोसरे उम्र 34 वर्ष निवासी उड़ियाकला, भागवत सोनवानी पिता सुंदरलाल सोनवानी उम्र 19 वर्ष निवासी ढोढमानवापारा तथा राजाराम पाली पिता हरिराम पाली उम्र 26 वर्ष निवासी बचेडी, थाना लोहारा, जिला कबीरधाम के रूप में हुई।


तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से दो प्लास्टिक बोरियों में रखी कुल 90 पौवा देशी प्लेन शराब (शोले ब्रांड) बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 16.200 बल्क लीटर एवं अनुमानित कीमत 7,200 रुपये है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG09D7772, कीमत लगभग 35,000 रुपये, जप्त की गई। इस प्रकार कुल 42,200 रुपये मूल्य की मशरूका जप्त की गई।


आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाए जाने पर थाना लोहारा में अपराध क्रमांक 71/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय कवर्धा में प्रस्तुत किया गया।


उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लोहारा कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना लोहारा एवं साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा संपादित की गई।


कार्यवाही में थाना प्रभारी लोहारा निरीक्षक मनीष मिश्रा, साइबर थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर, साइबर थाना टीम, प्रधान आरक्षक गिरीश तिवारी, आरक्षक लांस नायक एवं थाना लोहारा स्टाफ का विशेष योगदान रहा।


कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

असल बात,न्यूज