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भू-माफियाओं पर चला बुलडोजर: 13 एकड़ की अवैध कॉलोनी जमींदोज, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

  आरंग। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंदिर हसौद तहसी...

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 आरंग। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंदिर हसौद तहसीलदार विनोद साहू के नेतृत्व में राजस्व और प्रशासनिक अमले ने अवैध भू-कारोबारियों और बिना अनुमति के कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 13 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की इस बुलडोज़र कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइज़रों में हड़कंप मच गया है।



उमरिया गांव में 7 एकड़ पर बने बाउंड्रीवॉल और गेट ध्वस्त

कार्रवाई के पहले चरण में प्रशासनिक अमला ग्राम उमरिया पहुंचा। यहां वर्षा सोनकर नामक महिला के नाम पर स्थित भूमि (खसरा नंबर 351 और 352 के भाग) पर बिना किसी वैध अनुमति और डायवर्शन के लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का जाल बिछाया जा रहा था। तहसीलदार विनोद साहू की मौजूदगी में अमले ने अवैध रूप से बनाए गए पहुंच मार्ग (रोड), कंक्रीट की बाउंड्रीवॉल और मुख्य गेट को पूरी तरह से हटाने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

बकतरा गांव में 6 एकड़ का अवैध रोड निर्माण ध्वस्त

उमरिया के बाद प्रशासन का बुलडोज़र ग्राम बकतरा पहुंचा। यहां विवेक चंद्राकर नामक व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि (खसरा नंबर 1054, 1055 और 1077) पर करीब 6 एकड़ रकबे में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने की तैयारी चल रही थी।प्लाटिंग के उद्देश्य से यहां धड़ल्ले से मुरुम और कंक्रीट की अवैध सड़कों का निर्माण कर लिया गया था। प्रशासनिक टीम ने JCB की मदद से इन सड़कों को उखाड़ फेंका और भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया।

अवैध प्लाटिंग पर जारी रहेगी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने साफ कर दिया है कि रायपुर जिले में बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) की अनुमति, रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन और बिना डायवर्शन के खेती की जमीनों पर प्लाटिंग करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

वही कार्रवाई के बाद तहसीलदार विनोद साहू ने कहा कि “कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि आम जनता को झांसा देकर अवैध प्लॉट बेचने वालों पर नकेल कसी जाए। उमरिया और बकतरा में कुल 13 एकड़ पर यह कार्यवाही की गई है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के अवैध निर्माणों और प्लाटिंग को चिन्हित कर उन पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।”


प्रशासन ने आम जनता से की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी भूखंड (प्लाट) को खरीदने से पहले उसके डायवर्शन, ले-आउट पास और रेरा रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर प्रशासन का बुलडोज़र कभी भी चल सकता है।