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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण शुरू नवीन आवेदन 01 अगस्त से

कोंडागांव,  असल बात News 25 जून 2026  आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर  द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय मह...

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कोंडागांव, 

असल बात News

25 जून 2026

 आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर  द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक आदि के प्राचार्य / संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं,  शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट वे मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। 

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया 30 दिसंबर 2026 तक चलेगी। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।


 छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 01 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग.राज्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम की आवश्यकता होगी। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें। वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृति पोर्टल प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।