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NTA JEE Mains की परीक्षा में चप्पल में मोबाइल फोन छिपाकर नकल करने का प्रयास, आरोपी पकड़ा गया

  *परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करना पड़ा भारी– JEE Mains परीक्षा में नकल करते परीक्षार्थी गिरफ्तार ▪️ *छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिन...

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*परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करना पड़ा भारी– JEE Mains परीक्षा में नकल करते परीक्षार्थी गिरफ्तार

▪️ *छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 के तहत आरोपी गिरफ्तार 

 दुर्ग.

असल बात news. 

हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का तरीका जैसे-जैसे आधुनिक होते जा रहा है इसमें नकल करने के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. NTA JEE Mains की परीक्षा में एक परीक्षार्थी को चप्पल में मोबाइल छुपा कर नकल करते पकड़ा गया.आरोपी के विरुद्ध वैधानिक  कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल  को ION Digital Zone सिरसाकला, पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई-03 में NTA JEE Mains परीक्षा आयोजित थी। परीक्षा के दौरान प्रथम पाली में परीक्षार्थी आदित्य कुमार द्वारा बायोब्रेक के दौरान वाशरूम जाकर लौटने के पश्चात पुनः सुरक्षा जांच में संदिग्ध गतिविधि पाई गई।

सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान संदेह होने पर परीक्षार्थी की चप्पल की जांच की गई, जिसमें चप्पल के अंदर काटकर मोबाइल फोन छिपाया जाना पाया गया। उक्त सूचना पर वेन्यू कमांडिंग अधिकारी अजीत वर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

मामले में थाना पुरानी भिलाई में  धारा 09 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2008 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।


▪️ घटना का कारण :

परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग कर अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने का प्रयास

▪️ घटनास्थल :

ION Digital Zone सिरसाकला, पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई-03

▪️ आरोपी का विवरण :

1. आदित्य कुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी मकान नंबर 11, मस्तान पारा, सुकमा

▪️ जप्त सामग्री :

1. एक मोबाइल फोन

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ एवं परीक्षा केंद्र के सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता एवं त्वरित सूचना देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस के द्वारा आम नागरिकों एवं परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग न करें। इस प्रकार के कृत्य दंडनीय अपराध हैं एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।