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दुर्ग जिले को मिला दो और बड़ा काम,पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग को फोरलेन बनाया जाएगा और नंदनी रोड से अंवति बाई चौक तक केनाल रोड बनेगी, राशि स्वीकृत

*दो सड़कों के लिए 95.36 करोड़ स्वीकृत *उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता को राशि स्वीकृति के संबंध...

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*दो सड़कों के लिए 95.36 करोड़ स्वीकृत

*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता को राशि स्वीकृति के संबंध में जारी किया परिपत्र

रायपुर,दुर्ग.

असल बात news. 

6 मार्च 2026. 

दुर्ग जिले को राज्य के वर्ष 2026- 27 के वार्षिक बजट में महाराजा चौक पर फ्लाई ओवर मिला है तो अब इस जिले के लिए करोड़ों रुपए की राशि की दो और बड़ी सड़क स्वीकृत की गई है.इस राशि से पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग को फोर लाइन बनाया जाएगा. यहां लगभग  5.26 किमी फोरलेन सड़क बनेगी.इसके निर्माण के लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. वही भिलाई में नंदनी रोड से अंवति बाई चौक तक 5.03 किमी लम्बी केनाल रोड बनाई जाएगी.इन दो सड़कों के लिए कुल 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए स्वीकृत किया गया हैं। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में 5.26 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नंदनी रोड से अंवति बाई चौक तक 5.03 किमी केनाल रोड के लिए भी विभाग द्वारा 65 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। 

कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।