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कार चालकों के खतरनाक स्टंट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का संज्ञान

  बिलासपुर. मस्तूरी रोड पर कार चालकों के खतरनाक स्टंट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर न...

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 बिलासपुर. मस्तूरी रोड पर कार चालकों के खतरनाक स्टंट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मौजूदा कार्रवाई को नाकाफी बताया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना अब जब्त गाड़ियां नहीं छूटेगी.


हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर यह भी पूछा कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई है. शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है.



जानिए पूरा मामला

ग्राम लावर स्थित एक फार्म हाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक मस्तूरी रोड पर अपनी चलती कारों में स्टंटबाजी कर रहे थे. लापरवाही से कार चलाकर राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहे थे. इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर यातायात जाम की स्थिति भी पैदा कर दी थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया था. कारों में पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है.