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आरोपी गगनप्रीत को पटियाला हाउस कोर्ट से सशर्त जमानत — पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश, 1 लाख रुपये की जमानत राशि तय

 दिल्ली के धौला कुआं के पास एक BMW कार सवार दंपत्ति की टक्कर से वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत के मामले में आरोपी...

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 दिल्ली के धौला कुआं के पास एक BMW कार सवार दंपत्ति की टक्कर से वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत के मामले में आरोपी चालक गगनप्रीत को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके और 2 अन्य जमानतकर्ताओं की शर्तें पूरी करने के आधार पर जमानत दी है। बता दें कि कोर्ट ने 25 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने जमानत के लिए लगाई यह शर्त

पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने और मामले की हर सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह कोर्ट ने गगनप्रीत को न्यू लाइफ अस्पताल के कर्मचारियों या किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करने के लिए भी पाबंद किया है। इससे पहले कोर्ट में गगनप्रीत की जमानत याचिका पर विचार करते हुए घटना से संबंधित सभी CCTV की फुटेज भी देखी थी। उसके बाद जमानत पर फैसला दिया।

गगनप्रीत के वकील ने क्या दी थी दलील?

मामले में गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट को बताया कि गगनप्रीत ने अपने घायल पति को छोड़कर नवजोत सिंह (52) और उनकी पत्नी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया था। अगर, हर घायल की मदद करने पर आरोप लगाए जाएंगे, तो कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। गगनप्रीत ने पुलिस कंट्रोल रूम पर भी फोन किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत के नजदीकी अस्पतालों की अनदेखी का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।

क्या था पूरा मामला

बता दें कि कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था। 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था। हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।




गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं। दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था।