नई दिल्ली . असल बात news. वित्त वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, ...
वित्त वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। पहले से भरे हुए फॉर्म और तेज ऑनलाइन प्रोसेसिंग के साथ अब आयकर फाइलिंग सरल हो गई है। मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो बढ़ते डिजिटल प्रारूप के अपनाने को दर्शाता है।
देरी से आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने पर जुर्माना और ब्याज लगता है।पहले से भरे गए विवरण और सरल आधार ओटीपी के साथ http://www.incometax.gov.in पर ऑनलाइन आयकर विवरणी को दाखिल किया जा सकता है।15 सितम्बर 2025 की समय-सीमा (सामान्य 31 जुलाई से बढ़ाई गई) गैर-ऑडिट मामलों के लिए है। इसमें आईटीआर-1 से आईटीआर-4 तक के दाखिलकर्ता शामिल हैं।
आयकर अधिनियम के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना एक महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकता है। यह व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय घोषित करने, भुगतान किए गए करों की जानकारी देने और जहां पर लागू हो, वहां पर रिफंड वापस पाने का दावा करने में सक्षम बनाता है। समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से जुर्माने से बचने में मदद मिलती है, रिफंड की प्रक्रिया तेजी से सुनिश्चित होती है और यह ऋण लेने, वीजा प्राप्त करने तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड के रूप में भी काम आता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) हेतु गैर-ऑडिट करदाताओं, जिनमें अधिकांश व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और ऑडिट के अधीन नहीं आने वाली अन्य संस्थाएं शामिल हैं, उनके लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है।


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