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नाबालिग से कृकृत्य करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी

रायपुर . असल बात न्यूज़.  यहां नाबालिग से कृकृत्य करने के एक प्रकरण में न्यायालय ने दोषसिद्ध हो जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ...

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रायपुर .

असल बात न्यूज़. 

यहां नाबालिग से कृकृत्य करने के एक प्रकरण में न्यायालय ने दोषसिद्ध हो जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष  पोक्सो रायपुर अच्छेलाल काछी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड देने का निर्णय सुनाया है. पीड़िता को मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए ₹5 लाख की क्षतिपूर्ति प्रतिकार राशि देने का भी निर्देश दिया गया है.

 यह प्रकरण टिकरापारा रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है. अभियोजन पक्ष  के तथ्यों के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों बाहर से आए थे तथा फार्म हाउस में रहकर काम करते थे. न्यायालय ने विभिन्न सर्टिफिकेट के आधार पर पीड़िता की उम्र 12 वर्ष मान्य की है. घटना के दिन आरोपी ने पीड़िता से पानी मांगा.. वह भीतर अंदर गई तो वह भी पीछे-पीछे चला गया और उसने उसके साथ वही कृकृत्य किया. इस अनाचार से पीडित गर्भवती हो गई.

 न्यायालय के द्वारा प्रकरण की गद्यता को देखते हुए आरोपी को 200 सिद्ध हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के अपराध में शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास, तथा 501 की धारा (4)और धारा 6 के अपराध में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ कुल ₹3000 का अर्थदंड भी सुनाया गया है. यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी. और अर्थदंड  का भुगतान न करने पर आरोपी को  अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी 

 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोरिसा क्षत्रिय  के द्वारा पैरवी की गई.