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50 रुपए वसूली पर सरपंचों का विरोध, कलेक्टर ने घरों में नंबरिंग का आदेश किया रद्द

  गरियाबंद। मैनपुर जनपद में मकानों पर झारखंड के झुमरी तलैया से मंगाए गए नंबर बिल्ला लगाने का आदेश अब वापस ले लिया गया है. सरपंच संघ के कड़े ...

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 गरियाबंद। मैनपुर जनपद में मकानों पर झारखंड के झुमरी तलैया से मंगाए गए नंबर बिल्ला लगाने का आदेश अब वापस ले लिया गया है. सरपंच संघ के कड़े विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बाद मैनपुर एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने आदेश निरस्त कर दिया.


दरअसल, 8 अगस्त को एसडीएम ने आदेश जारी कर मैनपुर जनपद क्षेत्र के सभी पंचायतों में मकान नंबर बिल्ला लगाने का निर्देश दिया था. यह कार्य झारखंड के वेंडर उमेश मोदी को दिया गया था. आदेश के अनुसार, प्रत्येक मकान मालिक को बिल्ला लगाने के लिए 50 रुपए नगद वेंडर को चुकाना था.


आदेश सामने आते ही पंचायत प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई. सरपंच संघ अध्यक्ष हलमन ध्रुवा के नेतृत्व में सरपंचों ने 18 अगस्त को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने तर्क दिया कि मकान नंबर लगाने का अधिकार पंचायत को है, बाहर के वेंडर को यह काम देना पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही गरीब और मजदूर परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई. सरपंच संघ ने चेतावनी दी थी कि आदेश वापस न लेने पर आंदोलन किया जाएगा. इसके बाद उसी दिन आदेश निरस्त कर दिया गया.





जानकारी के मुताबिक, मैनपुर जनपद के 74 ग्राम पंचायतों और 179 राजस्व ग्रामों में लगभग 45 से 48 हजार परिवार रहते हैं. यदि हर मकान पर 50 रुपए का बिल्ला लगाया जाता तो वेंडर को करीब 25 लाख का कारोबार हो जाता. इसमें लागत महज 15 से 20 प्रतिशत थी, बाकी सीधा मुनाफा. बताया जा रहा है कि इस सौदे में लगभग 10% कमीशन का खेल भी तय था और कुछ एडवांस खर्च पहले ही कर दिया गया था.