नई दिल्ली . असल बात news. बिहार में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR The Special Intensive Revision पर राजनीतिक दलों से दावा और आपत्ति...
नई दिल्ली .
असल बात news.
बिहार में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR The Special Intensive Revision पर राजनीतिक दलों से दावा और आपत्तियां मंगाई गई है. इसके लिए बीएलए की नियुक्ति करने में तो राजनीतिक दल काफी आगे नजर आए हैं लेकिन दावा और आपत्तियां ना के बराबर आ रही हैं. पिछले 7 दिनों के भीतर सिर्फ दो आपत्तियां आई हैं वह भी क्षेत्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी( मा ले) की ओर से दायर की गई है. जो दावा आपत्तियां आ रही हैं उनके निराकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि 1 अगस्त 2025 को जारी मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना स्पष्ट आदेश के हटाने जा सकता.
1. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित फॉर्म या घोषणा के बिना सामान्य शिकायतों को दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियाँ (फॉर्म 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।
- एसआईआर के आदेशों के अनुसार, ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने तथा निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता।
- दिनांक 01.08.2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला अधिकारियों की वेबसाइट (ज़िलावार) के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। संबंधित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।


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