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स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि बढ़ी, अब 30 जून तक वेबसाइट पर अपलोड होंगे आदेश

  रायपुर। असल बात news.  छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की...

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 रायपुर।

असल बात news. 

छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है. इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी.सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम विभागाध्यक्षों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया है. 

राज्य शासन ने छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून तक निर्धारित किया है. इस अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी.