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करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 30 लाख की संपत्ति जब्त, अब तक 7 आरोपी जा चुके हैं जेल

  गरियाबंद । बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजाराम तारक को आखिरकार पुलिस ने गि...

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 गरियाबंद। बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजाराम तारक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने निवेशकों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक ब्रेजा कार, दो आईफोन, सोने की अंगूठी व चैन और नकदी शामिल हैं।


यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2024 को पीड़ित संतोष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजाराम तारक सहित अन्य आरोपियों ने ट्रेड एक्सपो यूएसए नामक कंपनी के जरिए अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराए और फिर रकम हड़प ली। पुलिस ने जांच के बाद IPC की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया।

झारखंड में भी धोखाधड़ी के मामले

जांच में सामने आया कि आरोपी अरुण द्विवेदी झारखंड में भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी में लिप्त है। सीआईडी रांची में दर्ज मामलों के अनुसार, झारखंड के 11 लोगों से लगभग 4.66 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के 94 लोगों से 5.53 करोड़ रुपये, कुल 10.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

आरोपी निवेशकों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर एक फर्जी प्लेटफॉर्म पर खाता खुलवाते थे। इसमें रोज ब्याज दिखाकर विश्वास दिलाया जाता था, लेकिन असल में निवेशक न तो मूलधन निकाल पाते थे और न ही ब्याज। फर्जी बैंक खातों से जुड़े इन ‘ट्रेड डॉलर’ के जरिए बड़ी रकम हड़पी गई।

आरोपी ने किया सरेंडर, जब्त समाग्री

आरोपी राजाराम तारक (47 वर्ष) निवासी ग्राम तामासिवनी, थाना आरंग, वर्तमान पता ग्राम कोकड़ी रोड, थाना एवं जिला गरियाबंद ने 28 मई को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। जिसे पुलिस 2 जून तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसके पास से ब्रेजा कार (मूल्य ₹14 लाख), दो आईफोन (मूल्य ₹4 लाख), सोने की अंगूठी व चैन (2 लाख रुपये), नकदी ₹10,200, आईडीबीआई डेबिट कार्ड, आधार, पैन कार्ड जब्त की गई।

साथ ही आरोपी के खाते से 8 लाख रुपये की राशि होल्ड कराई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि राजाराम ने गबन की गई रकम से ससुराल स्थित घर में 60 लाख रुपये खर्च किए, 25 लाख रुपये का कर्ज चुकाया और 28 लाख की गिरवी जमीन छुड़ाई। पुलिस ने इस मामले में पहले भी छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब आरोपी राजाराम तारक की गिरफ्तारी के बाद धारा 107 BNSSS के तहत अवैध संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।