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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में नि:शुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से

  कोरबा. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में नि:शुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2...

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 कोरबा. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में नि:शुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी. इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने वाले इस योजना की सीट खाली रह गई है. अभिभावकों का कुछ मोहभंग हुआ है, तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल नहीं मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई हैं.




फैक्ट फाइल

  • कुल सीट : 1901
  • कुल आवेदन प्राप्त : 7000
  • कुल प्रवेश : 1712
  • खाली सीट : 189
  • कुल निजी स्कूल : 300

आरटीई एक्ट के तहत किसी भी निजी स्कूलों की शुरुआत कक्षा में 25 सीट बीपीएल वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं. साल दर साल योजना में कई नियम लागू हुए. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक निश्चित दायरे के भीतर निवास करने वाले परिवार के बच्चों ही संबंधित स्कूलों में दाखिला मिलता है. बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्र के स्कूलों में ही दाखिला मिल सकता है. जिसके कारण अभिभावकों को मनपसंद स्कूल का विकल्प नहीं मिलता. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाना चाहते. जिसके कारण सीट खाली रह जाती है. इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं. जहां अन्य सरकारी स्कूलों की अपेक्षा बेहतर शैक्षणिक माहौल है. अभिभावक आत्मानंद स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला दिलवाने चाहते हैं. इसलिए वह आरटीई एक्ट के तहत निर्धारित सीटों पर कम ध्यान देते हैं.

12 जुलाई तक आवेदन

पहले के बाद दूसरे चरण में अभिभावक 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद 22 और 23 जुलाई को लॉटरी के ज़रिए चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी. चयनित बच्चों को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूलों में दाखिला दिलाना होगा. आरटीई के तहत पहले चरण में एडमिशन के बाद वर्तमान में जिले के निजी स्कूलों में साढ़े सीटों पर नि:शुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा. पहले चरण में जिले के संबंधित स्कूलों में कई सीटें खाली रह गई थीं, जिन्हें अब इस चरण में भरा जाएगा.

सॉटवेयर के माध्यम से मिलता है प्रवेश

आवेदन के बाद रायपुर से सॉटवेयर के माध्यम से संबंधित स्कूलों में बच्चों का प्रवेश लॉटरी निकालकर किया जाएगा. शिक्षा का अधिकार आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्रए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी होंगे. पात्र बच्चों की उम्र 3.5 से 6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस बार भी आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी. अभिभावक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें.