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कबीरधाम पुलिस की एक नयी पहल – अब किरायेदार सत्यापन घर बैठे, सिर्फ QR कोड स्कैन से, 20 मई 2025 तक सभी मकान मालिकों और किरायेदारों को अनिवार्यतः करवाना होगा सत्यापन, उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्यवाही

कबीरधाम,असल बात जिले में अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क...

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कबीरधाम,असल बात



जिले में अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कबीरधाम पुलिस द्वारा किरायेदारों के सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन की इस प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु कबीरधाम पुलिस द्वारा एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें मोबाइल से सीधे किरायेदार की जानकारी दर्ज की जा सकती है। इस फॉर्म तक पहुँचने के लिए एक विशेष क्यूआर कोड (QR Code) जारी किया गया है, जिसे स्कैन कर घर बैठे किरायेदार की पूरी जानकारी ऑनलाइन भरी जा सकती है।


पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य (IPS) के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के नेतृत्व  में यह तकनीकी सुविधा प्रारंभ की गई है। साइबर सेल कबीरधाम  द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में  तथा श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर, SDOP, कवर्धा के तकनीकी पर्यवेक्षण में यह प्रणाली लागू की गई है।


QR कोड सुविधा के लाभ:

🔹 घर बैठे मोबाइल से सत्यापन

🔹 थाने जाने की आवश्यकता नहीं

🔹 दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा

🔹 सभी जानकारी सुरक्षित रूप से पुलिस सिस्टम में दर्ज

🔹 त्वरित जांच प्रक्रिया


*किरायेदार का सत्यापन क्यों अनिवार्य है?*


1. अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर बिना पहचान किराए पर रहते हैं और अपराध घटित कर फरार हो जाते हैं।

2. पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी से ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की समय रहते पहचान संभव हो पाती है।

3. असत्यापित किरायेदारों की वजह से मकान मालिक स्वयं कानूनी झंझट में फँस सकते हैं।

4. लॉज, हॉस्टल, मकानों में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

5. एक बार सत्यापन हो जाने से भविष्य में जांच-पड़ताल की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है।

6. यह कदम नागरिकों की सुरक्षा एवं समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है।


कबीरधाम पुलिस सभी नागरिकों, मकान मालिकों/किरायेदारों  से अपील करती है कि वे किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने अथवा आश्रय देने से पूर्व उसका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। यह सत्यापन न केवल उनकी अपनी सुरक्षा, बल्कि समाज की सामूहिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। जिले के सभी मकान मालिकों एवं किरायेदारों को 20 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा सत्यापन.  


सत्यापन न कराए जाने की स्थिति में संबंधित मकान मालिक/किरायेदार  के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।


कबीरधाम पुलिस द्वारा समाज को सुरक्षित, संवेदनशील एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक और तकनीकी कदम है, जिसमें आमजन की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।


📲 *अब सिर्फ QR Code स्कैन कर फॉर्म भरें और जानकारी सीधे पुलिस सिस्टम में दर्ज करें।*


🔵 स्टेप 1: QR Code स्कैन करें

अपने मोबाइल से नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।


🟢 स्टेप 2: फॉर्म के 3 भाग भरें –


📘 भाग 1: मकान मालिक की जानकारी

👤 नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।


📗 भाग 2: किरायेदार की जानकारी

🔹 नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर

🔹 पहचान पत्र विवरण (जैसे: आधार / मतदाता परिचय पत्र)

🔹 पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।


📙 भाग 3: किरायेदार के परिवार की जानकारी

👪 साथ रहने वाले सदस्यों का नाम, संबंध व उम्र दर्ज करें।


स्टेप 3: Submit बटन दबाएं


 आपकी जानकारी सीधे पुलिस रिकॉर्ड में सुरक्षित हो जाएगी।


 किसी भी प्रकार की सहायता या शंका की स्थिति में निकटतम थाना से संपर्क करें।


 कृपया ध्यान दें:

 किरायेदार का सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है।

 यह न सिर्फ अपराध की रोकथाम में मदद करता है, बल्कि पुलिस-पब्लिक सहयोग को भी मजबूत करता है।


 कबीरधाम पुलिस – आपकी सेवा में सदैव तत्पर