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दुर्ग रेंज में नवीन आपराधिक कानूनों पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सम्पन्न

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दुर्ग रेंज में नवीन आपराधिक कानूनों पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सम्पन्न




दुर्ग। पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के निर्देशानुसार दुर्ग रेंज के सभी इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में आयोजित इस रेंज स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें जिला बल, रेंज अंतर्गत वाहिनियों, एसटीएफ, रेडियो शाखा, विशेष शाखा एवं रेंज कार्यालय के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षण में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। नए कानून के लागू करने का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाना है। इस दौरान भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विकसित 'कर्मयोगी भारत पोर्टल' के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं इस पोर्टल का नियमित रूप से उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों ने इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए।

इस अवसर पर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सुरजन राम भगत, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू, जोनल पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) श्रीमती भावना पांडे, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री विजय पांडे, पुलिस अधीक्षक दूरसंचार श्री अरुण कुमार गजपाल, सेनानी प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ बल श्री राजेश कुकरेजा, सेनानी तृतीय वाहिनी अमलेश्वर श्रीमती मेघा टेंभुरकर, सेनानी सप्तम वाहिनी श्रीमती गायत्री सिंह एवं अन्य रेंज के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।