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स्वतंत्रता सेनानियों का कुशलक्षेम पूछने और और उनकी पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने कलेक्टरों/एसडीएम को दिया गया है निर्देश

    नई दिल्ली . असल बात न्यूज़. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कई सारी सुविधाये दी जा...

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 नई दिल्ली .

असल बात न्यूज़.

देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कई सारी सुविधाये दी जा रही हैं.भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुएस्वतंत्रता सेनानियों की 15 अगस्त 2016 को पेंशन  संशोधित की गई है।स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन पर अब वार्षिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले महंगाई भत्ते के सिस्टम को वर्ष में दो बार लागू किया गया है।स्वतंत्रता सेनानियों का कुशलक्षेम पूछने और और उनकी पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने कलेक्टरों/एसडीएम को निर्देश दिया गया है.इसके अतिरिक्तस्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित लाभ भी दिए जाते हैं:

i. स्वतंत्रता सेनानियों/जीवनसाथी को दुरंतो में द्वितीय/तृतीय एसीराजधानी/शताब्दी सहित किसी भी ट्रेन से प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी में और एक साथी को उसी श्रेणी में,मुफ्त आजीवन रेलवे पास प्रदान किए जाते हैं।

ii. स्वतंत्रता सेनानियों और पात्र आश्रितों को सीजीएचएस के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और पीएसयू द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है।

iii. स्वतंत्रता सेनानियों और पात्र आश्रितों को एक साथी के साथराज्य भवननई दिल्ली में भोजन के साथ मुफ्त ट्रांजिट प्रवास की सुविधा उपलब्ध है।

iv. कलेक्टरों/एसडीएम को स्वतंत्रता सेनानियों की कुशलक्षेम के बारे में नियमित रूप से पूछताछ करने और उनकी पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए एक दिक्कत रहित अनुभव सुनिश्चित करते हुएपेंशन योजना के लिए आवेदन और वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बादपेंशन के हस्तांतरण के लिए आश्रितों द्वारा बैंकों में आवेदन जमा करने की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है।

ii. पात्र आश्रितों को आश्रित पेंशन की स्वीकृति/हस्तांतरण की तिथिआवेदन की तिथि से बदलकर पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि कर दी गई है।

iii. पेंशनभोगियों को वर्ष में दो बार के बजाय एक बार बैंकों में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

iv. बैंकों को विलंबित/जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण बंद पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए वर्तमान के 01 से 03 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है।

v. जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर दिया गया है।

vi. स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

vii. योजना के तहत लाभार्थियों की प्रभावी ट्रैकिंग और सत्यापन को सक्षम करने के लिए अद्यतन जानकारी एकत्र करने हेतु अपने स्वतंत्रता सेनानी/परिवार को जानें (केवाईएफएफ/एफ) फॉर्म शुरू किए गए हैं।

यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्रीश्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।