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महिला एवं बाल विकास विभाग मिशन वात्सल्य: ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को दे रहे मजबूती, बाल विवाह कराने पर होगी कठोर सजा, 1 लाख तक का जुर्माना

कवर्धा,असल बात कवर्धा, महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य की टीम बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। बोड़ला ...

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कवर्धा,असल बात



कवर्धा, महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य की टीम बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। बोड़ला विकासखंड के विभिन्न गांवों, धान संग्रहण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लोगों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर के नेतृत्व में इस अभियान को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

जागरूकता टीम द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इसके उल्लंघन पर

दोषी को 2 वर्ष तक की कठोर कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यह भी बताया गया कि बाल विवाह में मदद करने वाले व्यक्तियों पर भी समान दंड का प्रावधान है। बाल विवाह बालिका और समाज के लिए बहुत गंभीर माना गया है। अभियान के दौरान यह बताया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को भी बाधित करता है। इसे समाप्त करने के लिए समाज, कानून और प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ लोगों को इस कुप्रथा के दुष्परिणामों को समझाना बेहद जरूरी है।

असल बात