कोण्डागांव . असल बात news. यहां न्यायलय ने तालाब से मछली पकडने के विवाद पर हत्या के आरोपी को अजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है....
कोण्डागांव .
असल बात news.
यहां न्यायलय ने तालाब से मछली पकडने के विवाद पर हत्या के आरोपी को अजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.. सत्र न्यायाधीश श्री उत्तरा कुमार कश्यप नेे प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड एवं धारा 307 भा.दं.सं. के आरोप में 07 वर्ष सश्रम करावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर क्रमशः 03-03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर श्री हेंमत गोस्वामी, लोक अभियोजक ने पैरवी की । प्रकरण के संबंध लोक अभियोजक श्री गोस्वामी ने विस्तृत तौर पर बताया कि घटना दिनांक 12.11.2022 को प्रार्थिया अपने पति सुखनाथ मानिकपुरी के साथ खेत में काम करने के लिये गयी थी, उनके तलाब के पास उन लोग पहुंचे थे कि आरोपी तालाब में आकर कपड़ा खोलकर मछली पकड़ने घुसा था, जिसे सुखनाथ के द्वारा मना करने पर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी, सुखनाथ को मेरा क्या कर लोगे कहकर देख लेने की धमकी दिया था। कुछ देर बाद सुखनाथ अपने खेत से घर की तरफ टंगिया को कंधा में पकड़कर जा रहा था, जिसके पीछे-पीछे आरोपी भी जाने लगा। उस समय प्रार्थिया उड़द खींच रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सुखनाथ बचाओ-बचाओ बोलकर आवाज लगाया तब प्रार्थिया दौड़ते हुए गयी तो देखी कि आरोपी उसके पति को टंगिया से हत्या करने के नियत से गले में टंगिया के धारा से 3-4 बार प्राण घातक वार कर चोंट पहुंचाकर जमीन में गिराया था, जिससे गले से अत्याधिक खून निकल रहा था, उसी समय वहाँ पर गाय चराने वाला घनश्याम बीच-बचाव करने आया तो उसे भी आरोपी हत्या करने के नियत से प्राणघातक वार पत्थर एवं टंगिया से सिर में मारकर चोंट पहुंचाया तो वह जान बचाने के लिये वहाँ से घर तरफ भागने लगा। वह उसका पति जहाँ पर गिरा था वहां जाकर देखी तो उसके पति के गर्दन में टंगिया से मारने का गंभीर चोट का निशान था, बहुत खून निकल रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले आकर 108 वाहन को फोन करके वाहन से बेहोश पड़े उसके पति और घायल घनश्याम कश्यप को जिला अस्पताल कोण्डागांव लाकर ईलाज हेतु भर्ती कराये। जहाँ ईलाज के दौरान उसके पति सुखनाथ मानिकपुरी की मृत्यु हो गयी। प्रार्थिया की सूचना पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 307 भा०द०वि० अपराध का प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।


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