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सात साल की बालिका के साथ कृकृत्य करने वाले 21 साल के अभियुक्त को शेष प्राकृत जीवन तक के लिए आजीवन कारावास की सजा

  दुर्ग . असल बात न्यूज़.    पोक्सो एक्ट में अपराध सिद्ध होने पर 21 साल के एक आरोपी को 200 सिद्ध होने पर शेष प्राकृत जीवन तक के लिए आजीवन का...

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 दुर्ग .

असल बात न्यूज़.  

 पोक्सो एक्ट में अपराध सिद्ध होने पर 21 साल के एक आरोपी को 200 सिद्ध होने पर शेष प्राकृत जीवन तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा यहां ऑपरेशन न्यायधीश चतुर्थ एफटीएससी दुर्ग श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में सुनाई है. यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय के द्वारा इस मामले में भी तेजी से सुनवाई और विचारण करते हुए सजा सिर्फ एक साल 4 महीने के भीतर सुना दी गई है.आरोपी 21 साल का युवक है और अब इस अपराध के चलते उसे आजीवन करवा  की सजा भुगतना होगा. असल बात न्यूज़ pocso एक्ट के अपराधों को हमेशा से प्रमुखता से कवर करता रहा है ताकि खासतौर पर युवाओं में जागरूकता आए और वे  ऐसे अपराध करने से बच सके इसके मामलों में अपराधियों को दोषसिद्ध हो जाने पर ज्यादातर आजीवन कारावास अथवा 20 साल की सजा सुनाई गई है.

 उक्त प्रकरण फरवरी 2023 का नंदिनी नगर थाना क्षेत्र का है. हम घटना के बारे में आगे जानकारी देने से पहले आपको फिर बता रहे हैं कि इस मामले में आरोपी की उम्र सिर्फ 21 साल है और न्यायालय ने उसके खिलाफ अपराध को सिद्ध पाया है. प्रकरण में 15 फरवरी 2023 को f आई आर दर्ज हुई थी और उसके दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था जो की गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है. न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब आरोपी का शेष जीवन सिंखचो के पीछे कटेगा.



 प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की.