Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर जेल में विधिक जागरूकता शिविर, नवनियुक्त सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को दी विधिक जानकारी

 कवर्धा कवर्धा,  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर 01 मई ...

Also Read

 कवर्धा







कवर्धा,  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर 01 मई 2024 को श्रमिक दिवस के अवसर पर जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को कानूनी जानकारी देते हुए गिरफ्तारी पूर्व एवं गिरफ्तारी पश्चात् उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के पूर्व 24 घंटे के भीतर उनके परिवार वालों को सूचित किया जाना अनिवार्य है, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षाधीन बंदियों को विधिक सहायता योजना 2003 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा रिमाण्ड का विरोध के लिए जमानत आवेदन पेश किया जाता है।  

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए जमानत, पैरोल, अभिवाक चर्चा (प्लीबार्गेनिंग) का लाभ उठाने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के द्वारा विधिक सहायता एवं सलाह योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया जिसमें उन्हें अपने सिविल एवं क्रिमिनल मुकदमों के लिए प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने की पात्रता, जेल बंदियों को होने की बात कही। यह व्यवस्था निम्न न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक उपलब्ध होने की बात भी उन्हें बतायी गयी। जिला जेल कबीरधाम में कुल 233 बंदी है, जिन्हें उक्त शिविर में विधिक जानकारी दी गई।  प्राधिकरण सचिव श्री राहुल कुमार द्वारा जेल में बंद रिमाण्ड स्तर के 5 बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने के निर्देश जेल अधीक्षक एवं उपस्थित पीएलव्ही को दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे, जेल प्रहरी एवं पैरालीगल वालिन्टियर श्री योगेन्द्र सिंह गहरवार उपस्थित थे।