Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


एक सहायक उपनिरीक्षक निलंबित और दो अन्य लाइन अटैच, जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने अलग-अलग मामलों में की कार्रवाई

  दुर्ग .  असल बात न्यूज़.      आदेश निर्देशों का परिपालन नहीं करने तथा दुर्व्यवहार करने की शिकायतों पर जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने मातहत अध...

Also Read

 




दुर्ग .

 असल बात न्यूज़.    

 आदेश निर्देशों का परिपालन नहीं करने तथा दुर्व्यवहार करने की शिकायतों पर जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने मातहत अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आज सख्त कार्रवाई की है. इन मामलों में एक सहायक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तो वहीं एक सहायक उप निरीक्षक तथा एक महिला प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है.

 लग रहा है कि पुलिस विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने, आदेशों -निर्देशों का समुचित तरीके से पालन करने और दुर्व्यवहार को रोकने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे ही मामलों में जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने आज एक सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार साहू को उसके खिलाफ शिकायतों को सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया है. उक्त सहायक उपनिरीक्षक पर विभाग के आदेश एवं निर्देशों का समुचित तरीके से पालन नहीं करने की शिकायत है. प्राप्त जानकारी के अनुसार वह सहायक उप निरीक्षक  जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग में पदस्थ था.उसने,उच्च न्यायालय बिलासपुर से एक प्रकरण में प्राप्त पत्र को जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के संज्ञान में लाये बिना, तथा उसका समुचित अवलोकन किए बिना संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए भेज दिया था. जबकि इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक दुर्गा के द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्देश का भली भांति अवलोकन अध्ययन उपरांत ही उस पर समुचित कार्रवाई की जाए. शिकायत को गंभीर मानते हुए सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है.

 एक अन्य मामले में एक और सहायक उपनिरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है. यह सहायक उपनिरीक्षक थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ था. शिकायत है कि एक पीड़ित वाहन चोरी होने की शिकायत लिखाने ड्यूटी पर उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र बोरकर ने मामले में तत्काल उचित बढ़ाने कार्रवाई नहीं करने की बजाय आरोपी के साथ दुर्व्यवहार किया.

 तीसरे मामले में महिला प्रधान आरक्षक नूतन साहू जोकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 34 के एक मामले की विवेचना कर रही थी पर आरोप है कि वह 10 में 2024 को प्रकरण की केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की तथा न्यायालय परिसर दुर्ग में आरोपी के अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करने, बाद में महिला थाने में थाना प्रभारी एवं अन्य सह गर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया. जिस पर कार्रवाई की गई है.