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संदिग्ध और अवैध अपराधिक गतिविधियो पर *पुलिस चौकी बाजार चारभाठा की अवैध शराब बिक्री करने वालो पर लगातार कार्यवाही जारी, राम नवमी के दिन अवैध शराब अपने कब्जे में रख कर बिक्री करते 02 लोगो पर की गई कार्यवाही

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 चारभाठा,कवर्धा कबीरधाम 



 रामनवमी के दिन अवैध शराब बेचने वाले  एक आरोपी को भेज गया जेल

अवैध धन लाभ अर्जित करने के नियत से शराब  अपने कब्जे में रख कर बिक्री करते दो आरोपियों को छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम  के तहत की गई कार्यवाही  

                श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एंव अति0 पुलिस अधीक्षक विकास कुमार,श्री पुष्पेंद्र बघेल एंव अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रतीक चतुर्वेदी सर के दिशा निर्देशन मे चौकी प्रभारी तारन दास डहरिया के नेतृत्व में  चौकी क्षेत्र मे लगातार अवैध जुआ सट्टा एंव आबकारी एक्ट व अपराधिक गतिविधियो के विरूध्द लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम मे मुखबीर सुचना पर दिनांक 17/04/2024 को 


(1.) राकेश पारधी पिता संतालाल पारधी उम्र 20 वर्ष ग्राम धमकी थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छग0 को अपने कब्जे में रखे अवैध रूप से 05 पौआ गोवा स्पेशल विस्की,14 पौआ एन. व्ही. बेस्टो रेयर विस्की व 2 लीटर कच्ची महुआ शराब को हाथो हाथ पकडा गया जिसके तलासी लेने एक सफेद रंग के थैला को चेक किया जिसमे (1)गोवा स्पेशल विस्की 05 नग पौआ कांच की शीशी में प्रत्येक 180 एमएल  शीलबन्द, शराब की मात्रा 900 मि.,ली. कीमत 650 रुपये, (2) एन,. व्ही. बेस्टो रेयर विस्की 14 पौआ शराब कांच की शीशी में भरा 180 एम. एल. भरी हुई शराब की मात्रा 2.520 लीटर लीटर कीमती 1680 रूपये (3) व एक हरे रंग की प्लास्टिक बॉटल में भरे 2 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 400 रुपये  जुमला शराब की मात्रा 5.42 लीटर कीमती 2730 रूपये बरामद कर विधिवत जप्त किया गया आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से व आरोपी कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के पाये जाने से चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा मे अपराध क्रमांक  285/24 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को ज्यूडिशियल न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।   और   

(2) चंदू कौशिक पिता रोहित कौशिक उम्र 34 वर्ष ग्राम भाठकुंडेरा थाना स0 लोहरा जिला कबीरधाम छग0 को अपने कब्जे में रखे अवैध रूप से 05 देशी प्लेन शराब को हाथो हाथ पकडा गया जिसके कब्जे से  05 पौआ देशी प्लेन मदिरा  शराब कांच के शीशी में शीलबन्द प्रत्येक 180 एमएल  कीमती 450 रूपये व बिक्री रकम 300 रुपये जुमला 750 रुपये बरामद कर विधिवत जप्त किया गया जिसे मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर मामला जमानतीय होने से  आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया आरोपी का कृत्य धारा 34 (1) ख आबकारी एक्ट पाए जाने से चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा मे अपराध क्रमांक   286 /24 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)ख, के तहत विधिवत कार्यवाही कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया 

   इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी तारन दास डहरिया  सउनि. ताज खान प्रधान आरक्षक  सिद्धराम बर्वे आर. मिथुन नाथ योगी  श्रीवास, यशवंत मेरावी , बिसेन छेदावी, प्रवीण साहू, टेकराम पटेल  का  विशेष योगदान रहा