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हत्या के आरोप में अजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

कोंडागांव. असल बात न्यूज़.    यहां हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी यहां के झरनपारा थाना मर्दापाल  का निवासी है न...

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कोंडागांव.

असल बात न्यूज़.  

 यहां हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी यहां के झरनपारा थाना मर्दापाल  का निवासी है न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया.

आरोपी रसुल कष्यप उर्फ रसु कष्यप पिता चमराराम कष्यप उम्र- 49 वर्ष आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 10.09.2020 को सुबह लगभग  11ः00 बजे थाना मर्दापाल, जिला- कोण्डागांव क्षेत्रातर्गत घटना ग्राम झरनपारा, ढोलमंुदरी, मृतक  के घर बाडी किनारे में जगनु कोर्राम को लकडी के डण्डे से दाहिने कनपटी, सीने एवं कमर में मारपीट कर उसकी हत्या कारित किया।

              प्रकरण में  जिले के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पी0 पॉल होरो ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास  पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।

         इस प्रकरण में शासन की ओर श्री हेंमत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की ।