कुंण्डा - कबीरधाम आरोपी के विरुद्ध चौकी दामापुर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक- 19/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही कबीरधाम ...
कुंण्डा - कबीरधाम
आरोपी के विरुद्ध चौकी दामापुर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक- 19/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
कबीरधाम जिला के पुलिस कप्तान डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में चौकी दामापुर प्रभारी उप. निरीक्षक श्री विमल लवानिया द्वारा चौकी क्षेत्र में अवैध जुआ,सट्टा एवं अवैध शराब, नशीली दवाओं व अन्य अपराधिक गतिविधियो के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 09.01.2024 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम सोमनापुर मिडिल स्कूल तिराहा के पास अवैध रूप से आरोपी- बलराम चौहान पिता रामलाल चौहान उम्र 52 वर्ष साकीन सोमनापुर पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम के द्वारा अवैध शराब बिक्री हेतु एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 32 नग पावा देशी प्लेन शराब रखकर बिक्री कर रहा है। की सूचना पर चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर पुलिस टीम रवाना किया गया जहां आरोपी के कब्जे से कुल 32 नग देशी प्लेन शराब सीसी में प्रत्येक में 180 M.L भरा हुआ सील बंद कुल 5.760 बलक लीटर कीमती 2560/ रूपये, व 01 मोटर साइकिल एच.एफ. डीलक्स क्रमांक सी.जी.- 28 H 5946 कुल जुमला कीमती 32560/ रुपया को गवाहों के समक्ष कब्जा पुलिस लेकर पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक-09/2024 धारा-34(2)ख आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में उप.निरीक्षक विमल लावनिया, प्र. आर. रघुनंदन चंद्रवंशी, बलदाऊ चंद्रवंशी, आर. दिलीप लहरे, नंदलाल राठौर, सेवक राम साहू, शिवा भार्गव, नवधा कुमार, हेमंत चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा