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गांजा तस्करी के आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 10-10 वर्ष के कारावास एवं एक-एक लाख के अर्थदण्ड की सजा

  - कोंडागांव।  असल बात न्यूज़।।    यहां न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 10-10 वर्ष के कारावास और एक एक  लाख अर्थद...

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-कोंडागांव।

 असल बात न्यूज़।।   

यहां न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 10-10 वर्ष के कारावास और एक एक  लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिले के विशेषण सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार कश्यप एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने क्या सुझाव सुनाई है। आरोपी होंडा सिटी कार में गांजा छुपा कर जगदलपुर से कोंडागांव के रास्ते रायपुर की ओर जा रहे थे तब उन्हें नाकेबंदी कर पकड़ा गया था। 

इस प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती प्रभा मिश्रा, विषेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि  दिनांक 13.07.2019 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति एक गोल्डन रंग की होण्डा सिटी कार क्र. यू.पी. 70 डी.जेड.-5169 में अवैध रूप से गांजा छिपाकर जगदलपुर से रायपुर की ओर कोण्डागांव के रास्ते जा रहे हैं। विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ  मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ फरसगांव थाना के सामने नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया।

 संदग्धि वाहन में बैठे व्यक्तियांे से पूछताछ करने पर उन्होनें अपना नाम राजू सोनकर, दिलीप आदिवासी उर्फ राहुल एवं मनोजा सिंह होना बताया।, संदग्धि वाहन की तलाषी में डिक्की से 10 पैकेट भूरे रंग के सेलोटेप मे पैक किया हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया।, उक्त मादक पदार्थ के संबंध में आरोपीगण किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पेष करने में असफल रहे । उक्त बरामद पैकेटों को तौल करने पर कुल वजन 52.151 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना वापस आकर देहाती नासली रिपोर्ट के आधार पर थाना फरसगांव में में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 57/2019 धारा 20(ख)2(ग) एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश उत्तरा कुमार कष्यप ने  प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (बी) (2-सी) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम  के आरोप में दस-दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेष पारित किया गया है ।