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मारपीट और अपमान के मामले में आरोपी पार्षद और उसका पुत्र गिरफ्तार

   मारपीट और अपमान के मामले में आरोपी पार्षद और उसका पुत्र को भिलाई नगर पुलिस ने किया   विवेचना के अनुक्रम में पर्याप्त साक्ष्य मिलने ...

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मारपीट और अपमान के मामले में आरोपी पार्षद और उसका पुत्र को भिलाई नगर पुलिस ने किया 

विवेचना के अनुक्रम में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर की गई कार्यवाही 

भिलाई।

असल बात न्यूज़।।   

शांतिपूर्ण भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में धौंस देने और गुंडागर्दी करने की ऐसी घटना हुई थी कि उससे पूरे क्षेत्र को शर्म महसूस हो रही थी। रायपुर और दुर्ग जिले में कतिपय जनप्रतिनिधियों खासतौर पर निर्वाचित पार्षदों के द्वारा ऐसे अपराधिक कृत्य करने की घटनाए लगातार बढ़ती जा रही है। उक्त कृकृत्य में उस क्षेत्र के पार्षद उसके पुत्र का आरोपियों की लिस्ट में सीधे नाम आ रहा था तो इसको लेकर गहमागहमी और आशंका बनी हुई थी कि पुलिस मामले में सही कार्रवाई करेगी कि नहीं, लेकिन लोगों का दबाव बना,समाज का दबाव बना तो कार्रवाई की गई है। आरोपी पार्षद और उसके पुत्र की भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 295ए, 323, 506, 34 के तहत गिरफ्तारी कर ली गई है। यह मामला विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान का बताया जाता है, जिसमें बाद में जमकर बवाल हुआ। उल्लेखनीय है कि और तत्कालीन पार्षद चुनाव के दौरान इस पार्षद तथा उसके समर्थकों पर मतगणना के दौरान गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगा था और अपोजिट कैंडिडेट के द्वारा उसको विजयी घोषित करने पर आपत्ति की गई है और यह मामला  अभी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बताया जा रहा है।

                        पुलिस से काफी जानकारी के अनुसार 19.11.2023 को प्रार्थी सतपाल सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह निवासी सेक्टर-10 भिलाई के द्वारा  रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी  कि सेक्टर-10 भिलाई निवासी अभय सोनी एवं अमनदीप सोनी के द्वारा प्रार्थी से चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी बात को लेकर अश्लील गालियां देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट की गई थी। साथ ही प्रार्थी की धार्मिक भावना को आहत करने की नियत से मारपीट करते समय उसकी पगड़ी भी खोल दी गई थी। प्रार्थी ने उसकी  शिकायत पर तत्काल समुचित कारवाई नहीं होने से नाराज होकर स्थानीय टावर पर चढ़ गया था तथा विरोध प्रदर्शन किया था। नहीं सुनिए जाने पर पुलिस के द्वारा प्रार्थी के रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 294, 295ए, 323, 506, 34 भादवि का अपराध पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

 इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से लगातार प्रार्थी सतपाल सिंह को प्रकरण की विवेचना के अनुक्रम में अपना कथन देने हेतु तलब किया जा रहा था परन्तु प्रार्थी कथन देने हेतु उपस्थित नही आ रहा था। इस संबंध में प्रार्थी को नोटिस भेजी गई थी। दो दिन पहले 22 नवंबर  की शाम प्रार्थी सतपाल सिंह थाना उपस्थित आकर अपना कथन दिया ।विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा गवाहों के कथन एवं अन्य साक्षी संकलन उपरांत आरोपीगण का पता तलाश किया जा रहा था।   दोनों आरोपियों अभय सोनी एवं उनके पुत्र लिया गया।