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बैगा हितग्राही बीरपत राम, नरेन्द्र राम, और गुनिया हितग्राही राजू राम को मिला योजना का लाभ

  - राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत् तीनों हितग्राहियों के खाते में  दो किस्त की राशि आ चुकी है - हितग्राहियों ने मुख्...

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- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत् तीनों हितग्राहियों के खाते में  दो किस्त की राशि आ चुकी है
- हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
- योजना के तहत् 1 वर्ष में एक हितग्राही को 7 हजार का वार्षिक सहायता दी जाती है

 
जशपुरनगर . कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टर कक्ष से विडियो कॉल के माध्यम से लाभान्वित हितग्राहियों से योजना की जानकारी ली। कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम ढोढ़ीबहार के बैगा हितग्राही बीरपत राम, गुनिया हितग्राही राजू राम और कांसाबेल विकासखण्ड के छेराघोघरा बैगा हितग्राही नरेन्द्र राम से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की जानकारी ली। हितग्राहियों ने बताया कि योजना के तहत् उन्हें दो किस्तों में दो-दो हजार राशि प्राप्त हुई है। कुल तीनों हितग्राहियों के खाते में 4-4 हजार रुपए आ चुका है।

बैगा हितग्राही बीरपत राम, नरेन्द्र राम और गुनिया हितग्राही राजू ने बताया कि उन्हें उचित मूल्य दुकान के माध्यम से प्रतिमाह राशन मिलता है। बैंक में उनका खाता भी खोला गया है जिससे योजना के तहत् राशि उनके खाते में सीधे जमा हो जाता है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जिससे उनका आर्थिक लाभ हो रहा है और अपने परिवार के साथ बेहतर जिन्दगी जी रहे हैं।  
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित होने के लिए हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही संबंिधत परिवार के पास कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक और राज्य के आदिवासी अंचलों में देव स्थलों पर पूजा करने वाले, मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, बैगा गुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिंया इत्यादि को हितग्राहियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत् 1 वर्ष में एक हितग्राही को 7 हजार का वार्षिक सहायता दिया जाता है।